भारत में TDS काटने वाले NRI / विदेशी इकाइयों (जैसे non-resident seller से प्रॉपर्टी ख़रीदने वाला NRI, विदेशी नियोक्ता) के लिए TAN आवेदन। Form 135 (पहले Form 49B)।
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Timeline: 15–25 days
Timeline: 12–20 days
Timeline: 10–15 days
ऊपर दी गई सभी कीमतें व्यावसायिक शुल्क हैं — GST और सरकारी शुल्क अतिरिक्त। 50% डिलीवरी पर।
पासपोर्ट, विदेशी पता, बिज़नेस गतिविधि, PAN (अगर उपलब्ध हो)।
हम आवेदन तैयार करते हैं और deductor का विवरण जाँचते हैं। TAN आवेदन के साथ कोई supporting दस्तावेज़ नहीं लगता, इसलिए एपोस्टिल की ज़रूरत नहीं।
Protean portal पर TAN आवेदन (Form 135, पहले Form 49B) online फ़ाइल करना और signed acknowledgement भेजना।
TAN आवंटित होकर आपके विदेशी पते पर भेजा जाता है।
अपनी आवश्यकता बताएँ, 30 मिनट में CA कॉल करेगा।
अगर seller non-resident है, तो ख़रीदार Income-tax Act, 2025 के Section 393(2) (पहले Section 195) के तहत TDS काटता है और आमतौर पर उसे TAN चाहिए। 1 अक्टूबर 2026 से resident individual या HUF ख़रीदार इसके बजाय PAN से Form 141 में कटौती और reporting कर सकता है (G.S.R. 830(E), 22 सितंबर 2026); NRI, company, firm और LLP ख़रीदारों को अब भी TAN चाहिए। resident seller से ख़रीदने पर TAN नहीं चाहिए: 1% TDS PAN से Form 141 (पहले Form 26QB) के ज़रिए जमा होता है।
अगर आप किसी भारतीय निवासी को नौकरी देने वाली विदेशी कंपनी हैं, तो आपको TDS काटना होगा — और TAN चाहिए।
Non-resident मकान मालिक को दिए गए किराए पर Section 393(2) (पहले Section 195) के तहत TDS लगता है, ₹50,000 की कोई सीमा नहीं होती, और किरायेदार को TAN चाहिए। resident मकान मालिक को individual किरायेदार द्वारा दिया गया किराया 2% वाले PAN-आधारित नियम में आता है और उसके लिए TAN नहीं चाहिए।
विदेश भुगतान के लिए हम Form 145 और Form 146 में CA सर्टिफ़िकेट (पहले Form 15CA / 15CB) का समन्वय करते हैं, जो रेमिटेंस पर टैक्स ट्रीटमेंट और TDS को प्रमाणित करता है।